गाड़ियां नहीं चलेंगी, पर वोट करने जाने को छूट
02 November, 2020
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मतदान वाले इलाकाें में मंगलवार की सुबह 7 से शाम 6 तक सभी प्रकार के वाहनों (दोपहिया सहित) के परिचालन पर रोक रहेगी। इन क्षेत्राें में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। हालांकि, लाेग अपने परिवार के सदस्याें के साथ मतदान करने अपनी गाड़ी से जा सकेंगे।
मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर गाड़ी खड़ी करनी हाेगी। मतदानकर्मियाें और मरीजाें के वाहन चलेंगे। बिजली, दूध वैन, पानी का टैंकर आदि पर राेक नहीं रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जाने के लिए रिक्शा और अन्य वाहन का उपयाेग कर सकेंगे। निश्चित रूट पर चलने वाली बस चलेगी।
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