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प्रतिबंधित मांस बरामदगी के मामले में हाईकोर्ट में याचिका

प्रतिबंधित मांस बरामदगी के मामले में हाईकोर्ट में याचिका

बड़हरिया के मीरा छपरा गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा छापेमारी के पश्चात लगभग 40 टन से भी ज्यादा प्रतिबंधित पशुओं के मांस की बरामदगी के जुड़े मामले में अब तक प्राथमिकी नहीं दर्ज किए जाने पर गो ज्ञान फाउंडेशन तथा एपीएफ के अधिवक्ता प्रशांत कुमार ने हाईकोर्ट प्रशासन से प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर रिट दाखिल करने की अनुमति मांगी है ।अधिवक्ता ने 19 नवंबर को इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन से इसे अति आवश्यक विषय मानते हुए लिखित आवेदन देकर रीट के लिए अनुमति मांगी है।अधिवक्ता प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने पर संबंधित पक्षों को पक्षकार भी बनाने का निवेदन किया है। 18 नवंबर को स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर गो ज्ञान फाउंडेशन तथा मेनका गांधी की एपीएफ के 2 सदस्यों की उपस्थिति जिला प्रशासन द्वारा मीरा छपरा गांव में छापेमारी की गई थी ।छापेमारी के दौरान शेल्टर हाउस के संचालक एवं उसके मालिक फरार हो गए थे। जिसके वजह से पुलिस को कुछ सूचना नहीं मिल पाई। हालांकि घटनास्थल से मोबाइल आदि की बरामदगी हुई थी। इस संबंध में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने पर संस्था अपने स्तर से कार्रवाई किए जाने को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन से सी डब्ल्यू जे सी दाखिल करने का अनुरोध किया है।



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