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चुनाव में 28 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं अभ्यर्थी

चुनाव में 28 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं अभ्यर्थी

समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय,पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता,निर्वाचन व्यय लेखा संधारण संबंधित बैठक की ।डीएम ने विधानसभा आम निर्वाचन-20 के संबंध में चर्चा करते हुए बताया गया कि ज़िलान्तर्गत आठों विधानसभा का चुनाव फेज-2 में 3 नवंबर को सुबह 7.00 बजे से संध्या 6.00 बजे तक होगी। पूर्व में मतदान की अवधि पूर्वाहन 7.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे के बीच होती थी परन्तु इस बार कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के निमित्त चुनाव आयोग द्वारा एक घंटे की अवधि विस्तारित किया गया है। कहा कि जिला स्तर पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नामांकन की अधिसूचना 09 अक्टूबर 20 को जारी होगी जो निर्बाध रूप से 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नामांकन की स्कुर्टनी 17 अक्टूबर 20 को तथा नाम वापसी 19 अक्टूबर 20 तक की जाएगी। नामांकन ऑनलाइन एवं मैंनुअल दोनों तरीके से किया जा सकेगा परंतु यदि नामांकन ऑनलाइन किया जाता है तो वैसी स्थिति में ऑनलाइन दस्तावेज डाउनलोड कर भौतिक रुप से पुनः निर्धारित अवधि में निर्वाची पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपस्थापित किया जाएगा। नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में इस बार अभ्यर्थी के साथ दो लोगों की ही अनुमति है एवं दो गाड़ियां हीं अनुमान्य है। नामांकन दाखिला संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में सम्पन्न होगा।

मीडिया को बताना होगा आपराधिक इतिहास
डीएम ने कहा कि नाम वापसी के पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को अगले चार दिनों के अंदर तथा चुनाव की तिथि से अड़तालीस घंटे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपराधिक इतिहास की जानकारी देनी है।इस संदर्भ में संबंधित राजनीतिक दल भी अभ्यर्थी के बारे में सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएंगे। अभ्यर्थियों की चुनाव संचालन में व्यय सीमा 28 लाख तक सीमित होगी।

सभी केंद्रों पर उपलब्ध रहेगा थर्मल स्कैनर
डीएम ने कहा कि इस बार मतदान केंद्रों पर कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए व्यापक उपाय किये गए है। सभी मतदान केंद्रों पर ए०एन०एम०,आशा कार्यकर्ता के माध्यम से थर्मल स्कैन की व्यवस्था है साथ ही मतदान कर्मियों को सेनेटाइजर, मास्क,ग्लब्स आवश्यकतानुसार पी०पी०ई० कीट सहित सभी मतदाताओं को मतदान के समय ग्लब्स उपलब्ध होगी। संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए सभी इ०भी०एम० के साथ-साथ ले जाने वाली गाड़ी भी सेनिटाइज होगी।संबंधित मतदान कर्मी इ०भी०एम० ग्लब्स लगाकर ही प्राप्त कर सकेंगे। मतदान केंद मतदान के दो दिन पहले सेनेटाइज कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि अस्सी वर्ष के ऊपर,दिव्यांग,कोरोना पॉजिटिव पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे बशर्ते अधिसूचना के बाद निर्धारित अवधि के भीतर उन्हें अपनी सहमति विहित प्रपत्र 12 डी में देनी होगी। मतदान केंद्रों पर कोरोना के संदेहात्मक व्यक्तियों का मतदान अंतिम समय में कराया जाएगा। अतिसंवेदनशील एवं ऐसे मतदान केंद्र जहां सभी मतदान कर्मी महिलायें हो उन जगहों पर सी०सी०टी०वी०की व्यवस्था की जाएगी। मतगणना 10 नवम्बर 20 को निर्धारित है। दरौली विधान सभा का मतगणना सी०टी०ए०भवन एवं महराजगंज,गोरियाकोठी विधानसभा का मतगणना डायट, सिवान तथा शेष विधानसभा की मतगणना डी०ए०वी० कॉलेज में की जाएगी।

ये रहे मौजूद
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त दीपक कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार तिवारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रविरंजन राकेश,डीआरडीए निर्देशक मृत्युंजय कुमार, सदर एसडीओ रामबाबू बैठा, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय कुमार पांडेय, राजद जिलाध्यक्ष परमात्मा राम, भाकपा जिला सचिव तारकेश्वर यादव, लोजपा जिलाध्यक्ष वीरबहादूर सिंह,राकपा जिलाध्यक्ष इंदू सिंह, कांग्रेस के वरीय नेता रामाकांत सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।



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राजनीतिक दलों के साथ बैठक करते डीएम अमित कुमार पांडेय।


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