नियमों की अनदेखी कर शिक्षक-शिक्षिकाओं के सामंजन-स्थानांतरण में सरकार व विभाग के निर्देशों का पालन नहीं
नियमों की अनदेखी कर शिक्षक-शिक्षिकाओं के सामंजन-स्थानांतरण काे लेकर डीईओ नसीम अहमद ने बीडीओ को पत्र लिखकर कहा है कि इसमें सरकार एवं विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। साथ ही इस निर्णय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की भी उल्लंघन की गई है। मालूम हो कि दैनिक भास्कर ने नियमों की अनदेखी कर शिक्षकों के स्थानांतरण-सामंजन की खबर प्रमुखता से 17 अगस्त को प्रकाशित की थी। जिसके बाद 18 अगस्त को डीपीओ स्थापना शोभाकांत ने डीईओ नसीम अहमद की सहमति से बीडीओ सह सचिव, शिक्षक नियोजन इकाई बेनीपट्टी के 10 अगस्त को दिए गए आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था।
वहीं 21 अगस्त को डीईओ नसीम अहमद ने भी पत्र निकालकर बीडीओ बेनीपट्टी मनोज कुमार को इस संबंध में लिखे पत्र में कहा है कि अविलंब आपके स्तर से निर्गत आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं की सेवाशर्त जारी होने तक शिक्षक-शिक्षिकाओं का कोई भी स्थानांतरण-सामंजन ना करने को कहा है। अगर विशेष परिस्थिति में यह अनिवार्य हो तो विभागीय आदेश के अंतर्गत प्रक्रियाओं में ही शिक्षकों का सामंजन किया जाय। डीईओ ने यह भी कहा कि विभागीय निर्देशों के विपरीत किए गए सामंजन और उन्हें भुगतान किए जाने वाली राशि शिक्षा विभाग की देनदारी नहीं होगी।
क्या है स्थानांतरण-सामंजन संबंधी नियम
डीईओ ने लिखा है कि विभागीय नियम के अनुसार बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की संख्या किसी भी विद्यालय में छात्र अनुपात में यदि अधिक है तो ऐसे विद्यालयों से इकाई सहित शिक्षकों का सामंजन दूसरे विद्यालय में जहां छात्र अनुपात में शिक्षक की कमी है वहां उनका सामंजन किया जाना है। सामंजन के क्रम में महिला और दिव्यांग शिक्षकों को सामंजित नहीं करने का निर्देश विभागीय पत्र में संसूचित है। सामंजन के क्रम में कनीय शिक्षक को ही सामंजित किया जाएगा और जिस विद्यालय में सिर्फ महिला शिक्षिका हैं वैसी स्थिति में ही महिला शिक्षिका को सामंजित किए जा सकेंगे। सामंजन का प्रस्ताव बीडीओ के द्वारा तैयार किए जाएंगे, डीईओ एवं डीपीओ के द्वारा संतुष्ट हो जाने के बाद डीईओ के द्वारा नियोजन नियोजन इकाईवार सामंजित होने वाले शिक्षक इकाई सहित संबंधित नियोजन इकाई को भेजे जाएंगे। जिसके बाद नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के स्तर से नियोजन इकाई में उसे अनुमोदित करते हुए आदेश निर्गत किए जाएंगे।
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