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पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह की उम्रकैद की सजा बरकरार

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह की उम्रकैद की सजा बरकरार

विधायक अशाेक सिंह हत्याकांड में हाईकाेर्ट ने बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। इस मामले के एक अन्य आराेपी प्रभुनाथ सिंह के भाई रितेश सिंह काे काेर्ट ने बरी कर दिया। जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने दाेनाें की अपील याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह पर हत्या में शामिल हाेने के पूरे साक्ष्य हैं।

हत्याकांड की याेजना बनाने में भी दाेनाें के शामिल हाेने की बात साबित हुई है। ऐसे में निचली अदालत की उम्रकैद की सजा सही है। इसलिए काेर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जबकि रितेश सिंह के खिलाफ न ताे काेई प्रत्यक्ष साक्ष्य मिला है और न ही साजिश में शामिल हाेने की बात ही साबित हुई है। इसलिए संदेह का लाभ देते हुए काेर्ट उन्हें बरी करता है। हजारीबाग की निचली अदालत ने 23 मई 2017 काे तीनाें काे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तीनाें ने हाईकाेर्ट में अपील याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश काे निरस्त करने की मांग की थी।



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पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह (फाइल फोटो)


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