माेहर्रम पर जुलूस निकालने पर कोविड-19 महामारी एक्ट के तहत दोषियों पर होगी कार्रवाई : एसडीओ
कोरोना संक्रमण के बीच 30 अगस्त को मोहर्रम पर किसी भी प्रकार का ताजिया व जुलूस निकालने का लाइसेंस नही मिलेगा। वहीं, कोई भी व्यक्ति मोहर्रम के दौरान सड़कों पर इकट्ठा नहीं होगा। यह निर्णय रविवार को नगर थाना परिसर में आयोजित शांति समिति के बैठक में ली गई। बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करते हुए सदर एसडीओ सुनील कुमार सिंह अाैर सदर एसडीपीओ कामिनी बाला ने संबोधित करते हुए कहा कि इस बार कोरोना संक्रमण के चेन को रोकने के लिए सोशल डिस्टेसिंग जरूरी है। सदर एसडीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अगर माेहर्रम के अवसर पर नियम का उल्लंधन कर सड़क पर निकालकर जुलूस व हथियार लहराने का काेई प्रयास करेगा ताे उसकी पहचान कर उसके विरूद्ध कोविड-19 महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा को लेकर चौक-चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है
कामिनी बाला ने बताया कि माेहर्रम के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी चौक-चौराहों पर महिला व पुरुष पुलिस काे तैनात किया गया है। साथ ही शहर व देहाती क्षेत्रों में भी गश्ती तेज कर दी गई है। इस दौरान अापराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। अगर किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी तरह से कोरोना काल में सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन कर कुछ करता है तो स्थानीय लोग तुरंत इसकी सूचना दें। पुलिस वैसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई करेगी।
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