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ब्रांडेड हेलमेट को ही मान्यता, लोकल पहनने पर लगेगा ‌‌1000 रुपए का जुर्माना

ब्रांडेड हेलमेट को ही मान्यता, लोकल पहनने पर लगेगा ‌‌1000 रुपए का जुर्माना

जिला परिवहन विभाग ने असुरक्षित व अप्रमाणिक हेलमेट की मान्यता नहीं देने का फैसला लिया है। नए आदेश के अनुसार अब जहां बाजार में ब्रांडेड हेलमेट बेचना अनिवार्य होगा वहीं ब्रांडेड हेलमेट पहनना भी जरूरी होगा।
ऐसा नहीं करने पर दोनों मामलों में कार्रवाई की जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने दोपहिया सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू करने की प्रक्रिया लागू करने जा रही है। अब लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही लोकल हेलमेट उत्पादन पर दो लाख रुपये का जुर्माना व जेल का प्रावधान होगा। सड़क हादसों में लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी नए कानूनी प्रावधान लागू होने जा रहा है।
30 जुलाई को जारी हुई है अधिसूचना
जिला परिवहन पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार ने नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम के तहत बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है। मंत्रालय ने 30 जुलाई को अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब नए अधिसूचना जारी होने के बाद निर्माता कंपनियों को हेलमेट बाजार में बिक्री से पहले बीएसआई से प्रमाणित क्वालिटी कंट्रोल परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। इसमें स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन विभाग को अधिकार रहेगा कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री व उत्पादन पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर सघन जांच करेंगे



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