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कंटेनमेंट जोन में एक किमी तक आने-जाने पर रोक, होगी घेराबंदी

कंटेनमेंट जोन में एक किमी तक आने-जाने पर रोक, होगी घेराबंदी

कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने आदेश जारी किया है कि सभी घोषित कंटेनमेंट में एक किलोमीटर की परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। बफर जोन क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूर्णत: बंद रहेेगा। उन्होंने कहा है कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन की एक किलोमीटर की परिधि में आदेश का अनुपालन करायेंगे। उन्होंने कहा कि केवल आवश्यक गतिविधियों जैसे पीडीएस, सरकारी कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सीएससी आदि खोलने की अनुमति होगी। लोगों की आवाजाही रोकने के लिए सख्त घेराबंदी की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी। यहां केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी।



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