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कल से आवश्यक सेवाओं की ही इजाजत, सीमाएं होंगी सील

कल से आवश्यक सेवाओं की ही इजाजत, सीमाएं होंगी सील

डीएम अभिषेक सिंह ने कहा है कि गुरुवार से प्रत्येक दिन कोविड 19 एवं लॉक डाउन के अनुपालन के लिए बनाए गए विभिन्न कोषांगों की बैठक की जाएगी। इसके उपरांत बिहार सरकार द्वारा 16 जुलाई से 31 जुलाई तक किए गए लॉकडाउन के जारी एडवाइजरी के बारे में जानकारी दी। कहा कि इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यो को ही इजाजत दी जाएगी।

गुडस ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नही है। ढाबों में सिर्फ खाना पैक करा सकते है। कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइंस के तहत ट्रेनों और हवाई सेवा का परिचालन जारी रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को परिचालन बंद रहेगा। शहर में ऑटो और टैक्सी और हाथ रिक्शा चलेंगे। स्कूल कोचिंग कॉलेज बंद रहेंगे। निजी दफ्तर बंद रहेंगे। जिलों की सीमाओं को सील किया जाएगा।

धार्मिक-राजनीति कार्यक्रम लॉक, बाइक पर एक ही शख्स बैठ सकेगा
डीएम ने कहा कि इस अवधि में किसी भी प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नही होगा। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों का परिचय पत्र ही उनके लिए पास होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से जुड़े हुए सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, शेष कार्यालय बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को लॉकडाउन को कड़ाई के साथ अनुपालन कराने का निर्देश दिए। उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अनावश्यक बल प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्ति ही सवार होंगे।



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