खुले में बायोवेस्ट फेंकने से संक्रमण के फैलने की बनी आशंका, दहशत
प्रखंड क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न बाजार सूर्यगढा, मेदनीचौकी, कजरा, पीरीबाजार, माणिकपुर, अलीनगर आदि के अलावे अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित छोटे बड़े निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम, एक्सरे सेंटर, पैथोलाॅजी सहित अन्य स्वास्थ्य सेंटरों में प्रतिदिन उपयोग की गयी सूई, दवा के डब्बे, मलहम पट्टी सहित अन्य बायोमेडिकल वेस्ट कचरा निकलता है। इनका उठाव नहीं होने के कारण संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। शुक्रवार को रामनगर गांव के आसपास खुले में भारी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट फेंका मिला। प्रखंड में करीब 100 की संख्या में निजी क्लीनिक, नर्सिंग होम, एक्सरे सेंटर, पैथोलाॅजी आदि हैं। जिसमें प्रतिदिन करीब एक क्विंटल बायो मेडिकल वेस्ट जमा होता है। जिसे निजी क्लीनिक संचालकों के खूले में फेंकने से वातावरण में दुर्गंध आते रहती है।
एएनएम से मांगी गयी थी रिपोर्ट
जिला स्वास्थ्य विभाग लखीसराय के द्वारा प्रखंड स्थित विभिन्न क्षेत्रों में स्थित छोटे बड़े निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम, एक्सरे सेंटर, पैथोलाॅजी सहित अन्य स्वास्थ्य सेंटरों की सूची उपलब्ध करते हुए उनके द्वारा अपशिष्ट का निष्पादिकरण कैसे और कहां होता है इसको लेकर एएनएम के द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अवस्थित निजी क्लीनिक व अन्य सेंटरों का सर्वे कर जानकारी मांगी गयी थी जिसमें 28 पंचायत में कुल 21 पंचायत के एएनएम ने सर्वे रिपोर्ट जमा की। जबकि 9 पंचायत उरैन, जगदीशपुर, सूर्यगढा बाजार, सूर्यपुरा, अभयपुर, सलेमपुर, राजपुर, किरणपुर, मानो के एएनएम के द्वारा अब तक रिपोर्ट जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बायोमेडिकल वेस्ट के निरीक्षण के लिए बनी थी टीम
निजी क्लिनिक, नसिंग होम, एक्सरे सेंटर, पैथोलाॅजी सहित अन्य स्वास्थ्य सेंटरों के द्वारा अपशिष्ट का निष्पादन के निरीक्षण को लेकर विगत 9 माह पूर्व प्रखंड स्तरीय टीम का गठन किया गया था। लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण आज तक इसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही विभाग को इसकी रिपोर्ट सौंपी गयी। जिससे यहां के निजी क्लिनिक, नर्सिग होम एवं ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा जहां तहां बायोमेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है।
बायोवेस्ट को खुले में फेंकना या जलाना अपराध
पीएचसी चिकित्सक डाॅ. रहमतुल्लाह आलम एवं डाॅ. सुदामा प्रसाद ने बताया कि बायोवेस्ट को खुले में फेकना या जलाना गंभीर अपराध है। इसको लेकर नर्सिंग होम, निजी क्लिनिक एवं पैथलैब को कचरा निष्पादन की व्यवस्था करना अनिवार्य है। बायोवेस्ट से निकलने वाली कीटाणु, विषाणुओं से जलवायु सहित आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
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