बिना मास्क के दिखाई देने पर दुकानें की जाएंगी सील, वसूला जाएगा जुर्माना
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही दुकान,माॅल,होटल तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क इन स्थलों पर प्रवेश पर रोक रहेगा। अगर कोई बिना मास्क लगाये जाता है,तो मॉल,होटल व दुकानों को सील किया जाएगा। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि देश, राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में जिले के सभी सार्वजनिक अथवा कार्यस्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध रू 50 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही जिन दुकानों, माॅल्स तथा सम्बद्ध स्थानों पर बिना मास्क के दुकानदार या ग्राहक पाये जाते हैं तो संबंधित दुकान एवं माॅल को लगातार बंद करने की कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिये मास्क को जन अभियान बनाने की आवश्यकता है।
मास्क अनिवार्य को लेकर अधिकारियों को मिला टास्क : डीएम ने सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष आदि को निर्देश दिया कि मास्क पहनना अनिवार्य करने के लिए लगातार जिले में जांच अभियान चलाया जाय। सभी लोग मास्क अनिवार्य रूप से पहने इसका कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाय।
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