50 उम्र पार के सरकारी कर्मचारी उपयोगी नहीं तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सभी विभागों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश
पाॅलिटिकल रिपाेर्टर | पटना
खुद को उपयोगी साबित नहीं कर पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशानिर्देश जारी कर दिया है। राज्य के सभी विभागों के प्रधानों से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। सरकारी कर्मचारियों के कामकाज की समय समय पर समीक्षा के लिए समिति बनाई जाएगी।
कम से कम तीन माह पूर्व सूचना अथवा तीन माह के वेतन की समतुल्य राशि देकर 30 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्ति की जा सकती है। समीक्षा में समय-समय पर न्यायालय के निर्णयों को भी संज्ञान में लिया जाएगा। जिन कर्मियों की उम्र जुलाई से दिसंबर माह में 50 वर्ष से ज्यादा होने वाली हो, उनके मामलों की समीक्षा समिति द्वारा उसी वर्ष जून माह में की जाएगी।
ये आएंगे दायरे में
समूह ‘क’- 5400 ग्रेड पे वाले लेवल- 9 के डिप्टी कलेक्टर और अन्य राज्य सेवा के अधिकारी
समूह ‘ख’- 4200 ग्रेड पे वाले लेवल- 6,7 और 8 के सुपरवाईजरी और सचिवालय सेवा के अधिकारी
समूह ‘ग’- 1800 ग्रेड पे वाले लेवल-5 और 6 और उसके नीचे के एडडीसी-यूडीसी कर्मी
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