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बिहार बोर्ड ने हाईकोर्ट को बताया- रद्द एसटीईटी दोबारा तीन माह बाद होगी, कोर्ट का आदेश- अभी रद्द हुई परीक्षा की ओएमआर शीट नष्ट नहीं करे बाेर्ड

बिहार बोर्ड ने हाईकोर्ट को बताया- रद्द एसटीईटी दोबारा तीन माह बाद होगी, कोर्ट का आदेश- अभी रद्द हुई परीक्षा की ओएमआर शीट नष्ट नहीं करे बाेर्ड

बिहार बोर्ड ने पटना हाईकोर्ट को बताया कि 3 महीने बाद एसटीईटी (राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा) लेने की तैयारी की जा रही है। गड़बड़ियों के चलते बोर्ड ने हाल में यह परीक्षा रद्द की है। परीक्षा पिछले साल हुई थी। बुधवार को हाईकोर्ट, नए सिरे से परीक्षा लेने के बिहार बोर्ड के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका, पंकज कुमार सिंह व अन्य की दायर की हुई हैं। जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने बोर्ड को निर्देश दिया कि फिलहाल पिछली परीक्षा की ओएमआर शीट (उत्तर पुस्तिका) नष्ट नहीं की जाए।

बोर्ड के वकील ने कोर्ट से कहा कि तीन महीने बाद नए सिरे से इस परीक्षा को लेने की तैयारी की जा रही है। इस रिट याचिका की कॉपी उन्हें नहीं मिली है। कोर्ट ने सभी पक्षों को कागजातों के आदान-प्रदान के लिए दो दिन की मोहलत दी। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जून को होगी।



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Bihar Board told the High Court - canceled STET will be again after three months, court order - OMR sheet of examination that was canceled now should not be destroyed.


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