नाबालिग को कराया गया शादी से मुक्त, विवाह में शामिल सभी लोगों पर केस
जिला बाल कल्याण समिति की पहल पर एक नाबालिग लड़की को शादी के बाद लड़के वाले के चंगुल से मुक्त कराया गया। दरअसल 28 जून को जिले के एक मोहल्ले में नाबालिक की शादी धनकौल गांव निवासी मो०जेनुअल खान के पुत्र मो० समीर खान के साथ संपन्न हुआ। लड़के की शादी वक्त उसके माता-पिता बनारस में रह रहे थे। किसी तरह उनको खबर लगा कि उनका का बेटा नाबालिक लड़की के साथ शादी कर रहा है। उन्होंने इसकी सूचना जिला बाल कल्याण समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकार शेखपुरा को दिया।
सूचना मिलते ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सहायक सुशील कुमार, पारा विधिक सेवक मयंक कुमार एवम जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य शशिवाला भदानी, गौतम कुमार, नरेश कुमार, देवेन्द्र कुमार पुलिस बल के साथ शादी स्थल पहुंचकर लड़की का उम्र जांचने हेतु लड़की का आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा।
वहां जो आधार कार्ड पर प्रस्तुत किया गया उसके अनुसार लड़की बालिग थी लेकिन उस आधार कार्ड पर अधिकारियों को शक हुआ। इसके बाद उनलोगों ने लड़की और लड़के को थाना लेकर चले गए। थाने में बायोमेट्रिक तरीके से जब लड़की का आधार कार्ड चेक किया गया तो उसमें लड़की की उम्र महज 13 साल ही निकला। शादी में शामिल हुए सभी लोगो पर एक मुकदमा दर्ज करने हेतु पत्राचार किया गया है।
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