हाईकोर्ट के वकीलों ने कहा- पीएम केयर्स फंड में रुपए देने की शर्त पर जमानत देना ठीक नहीं
पटना हाईकोर्ट के वकील, कोर्ट रूम में सुनवाई की पहले वाली व्यवस्था तुरंत शुरु कराना चाहते हैं। इसके वास्ते उन्होंने सोमवार को हाईकोर्ट के महानिबंधक को ज्ञापन सौंपा; उनसे वर्चुअल कोर्ट, ई-फाइलिंग, ई-मेंशनिंग आदि को बंद कराने का आग्रह किया।
वकीलों का कहना था कि पीएम केयर्स फंड में रुपए देने की शर्त पर आरोपियों को जमानत देना मुनासिब नहीं है। हाईकोर्ट ऐसे किसी भी फंड को भरने की एजेंसी नहीं है। इसे फौरन रोका जाए। महानिबंधक ने गुरुवार तक इन बिंदुओं पर कोर्ट की राय बताने की बात कही। वकील बोले कि अगर उनकी मांगें नहीं मान गईं, तो वे शुक्रवार से आंदोलन भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि लॉकडाउन के कारण हाईकोर्ट में वर्चुअल कोर्ट (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई) चल रहा है। वकीलों ने महानिबंधक को विस्तार से बताया कि ई.फाइलिंग से लेकर ई.मेंशनिंग की प्रक्रिया कितनी जटिल है; इससे कितनी कठिनाई है।
आक्रोश व्यक्त करने वाले वकीलों में श्रीप्रकाश श्रीवास्तव, सर्वदेव सिंह, डॉ. अमितेश चंद्रा, प्रवीण कुमार, रीना सिन्हा, शत्रुघ्न पांडेय, राजेश कुमार आदि शामिल रहे। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के नाम का ज्ञापन महानिबंधक को सौंपा। वकीलों ने हाईकोर्ट प्रशासन से अनुरोध किया कि शराबबंदी व अन्य मामलों में पीएम केयर्स फंड में बतौर बांड राशि जमा करने को, जमानत देने की शर्त नहीं बनाई जाए, क्योंकि हाईकोर्ट पीएम केयर्स फंड में राशि जमा कराने वाली एजेंसी नहीं है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/high-court-lawyers-said-it-is-not-right-to-give-bail-on-condition-of-giving-money-in-pm-cares-fund-127390648.html
https://i9.dainikbhaskar.com/thumbnails/680x588/web2images/www.bhaskar.com/2020/06/09/46_1591659072.jpg
0 Response to "हाईकोर्ट के वकीलों ने कहा- पीएम केयर्स फंड में रुपए देने की शर्त पर जमानत देना ठीक नहीं"
Post a Comment