धन्डीहा में 42 एकड़ जमीन पर हो रहा बालू का अवैध उत्खनन
बालू भंडारण, उत्खनन व प्रेषण को लेकर नित्य नए मामले सामने आ रहें हैं। नया मामला कोईलवर थाना क्षेत्र के धन्डीहा गांव का है। जहाँ रैयतदार दीपा पासवान, नन्हकू ठाकुर, दशही राम, बंगाली राम, गुड्डू खान, ढुनमुन ठाकुर ने बताया कि धन्डीहा मौजा में 42 लोगों को 1975 में सरकार द्वारा 42 एकड़ जमीन का पर्चा मिला था। जिसके बाद से उस जमीन पर उनका मालिकाना हक है। जिस जमीन का हिस्सा सोन नद के कटाव में चला गया है। जो बालू है। उस जमीन पर खीरा, ककड़ी, नेनुआ व हरी सब्जी उगाते आ रहें है। उनके जमीन के हिस्से में नद में पानी होने व लॉकडाउन के कारण इस वर्ष खेती नहीं किये। लेकिन बीते पांच दिनों बालू कम्पनी कुछ दिनों से उनके रैयती जमीन से बालू का उत्खनन, प्रेषण कर भंडारण कर रही है। जब शुक्रवार को उन्हें इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पोकलेन मशीन ऑपरेटर को उत्खनन करने से रोक दिया। जिसके बाद बालू कम्पनी के लोग आ धमके और डराने धमकाने लगे। लेकिन सभी रैयतदार अपने जमीन पर डटे रहें। जिसके बाद बालू व्यवसाय से जुड़े लोगों ने पोकलेन मशीन को हटा लिया। हालांकि इस मामले को लेकर रैयतदारों ने कोई पुलिस कोई लिखित आवेदन नहीं दिया है। इधर खनगांव, बहियारा, फरहंगपुर के बालू से जुड़े रैयतदार व बालू व्यवसायी, जिन्होंने गुरुवार को सकड्डी-नासरीगंज स्टेट हाइवे को जाम किया था। वो बालू व्यवसायी ब्रॉडसन कम्पनी के कोईलवर कार्यालय पहुँचे। जहाँ उन्होंने बोर्ड के मेंबर से वार्ता किया लेकिन कम्पनी के निदेशक ने रैयतदारों को बालू का भण्डारण का लाइसेंस देने से मना कर दिया। जिसे लेकर प्रतिनिधि मंडल डीएम से मिलने की बात कही।
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