शाम 4 बजे के बाद खुली मिली दुकान तो दुकानदार पर की जाएगी कार्रवाई
बेतिया डीएम ने लॉकडाउन में दुकान खोलने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। धनहा थानाध्यक्ष शंभू शरण गुप्ता ने पुलिस बल के साथ विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंचकर सभी दुकानदारों को शाम 4 बजे तक दुकान बंद करने का निर्देश दिया। थानाध्यक्ष ने थाना क्षेत्र के धनहा, दौनहा, तमकुहवा, खलवा पट्टी, बांसी, मरिचहवा मधुबनी, देवीपुर सहित अन्य चौक चौराहों पर पहुंचकर दुकानदारों को कोरोना की महामारी से निबटने के जंग में सहयोग के लिए प्रेरित किया। गुरुवार से 4 बजे के बाद कोई भी दुकान खुली हुई पाई जाती है तो उस दुकानदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदारों को विशेष रूप से निर्देश देते हुए कहा कि दुकानदारी करते समय मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही दुकान पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बेहद जरूरी है। अगर कोई भी दुकानदार बिना मास्क लगाए एवं सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम द्वारा दिन के अनुसार दुकान खोलने के लिए निर्देश जारी किया गया है।
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