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देश में एक जून से अब 200 नॉन एसी ट्रेनें चलेंगी; पटना में ऑड-ईवेन फाॅर्मूले पर चलेंगे ऑटो, ई-रिक्शा

देश में एक जून से अब 200 नॉन एसी ट्रेनें चलेंगी; पटना में ऑड-ईवेन फाॅर्मूले पर चलेंगे ऑटो, ई-रिक्शा

राहत की दो बड़ी खबरें। पहली, रेलवे की...1 जून से 200 नाॅन एसी ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें 15 जाेड़ी एसी ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेनाें से अलग हैं। रेल मंत्री पीयूष गाेयल ने घाेषणा की कि 1 जून से चलने वाली ट्रेनाें की ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू हाेगी। दूसरी, बिहार परिवहन विभाग की, राज्य में रिक्शा, ऑटो व ई-रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। लेकिन कंटेनमेंट जोन ये वाहन नहीं चलेंगे।

इस आदेश से पटना शहर में एक सवारी के साथ रिक्शा, दो के साथ ई-रिक्शा व ऑटो चलने का रास्ता साफ हो गया। ई-रिक्शा व ऑटो का परिचालन सम (ऑड) 0,2,4,6,8 व विषम (ईवेन) 1,3,5,7,9 नंबर के आधार पर होगा। सम संख्या वाले वाहन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को तो विषम संख्या वाले वाहन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ही चलेंगे।
रेल मंत्री ने राज्य सरकाराें से श्रमिकों की सहायता की अपील करते हुए कहा कि सड़क पर जाते किसी भी श्रमिक को तुरंत नजदीकी मेनलाइन स्टेशन पर लाएं। उन्हें रजिस्टर करके रेलवे को लिस्ट दें, ताकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाकर उन्हें घर पहुंचा सकें। उन्हाेंने श्रमिकों से आग्रह किया कि वाे जहां हैं, वहीं रुके रहें। रेलवे उन्हें बहुत जल्द गंतव्य तक पहुंचा देगा। रेलवे अभी तक 1,595 श्रमिक स्पेशल ट्रेनाें से 21 लाख से ज्यादा लाेगाें काे उनके घर पहुंचा चुका है। लाॅकडाउन के दाैरान रेलवे ने टिकटाें की बुकिंग भी अगले आदेश तक बंद कर दी थी।
श्रमिक स्पेशल ट्रेन अब जिस राज्य में जा रही है, उससे मंजूरी नहीं लेगा रेलवे
श्रमिक स्पेशल ट्रेनाें के मुद्दे पर राज्याें के साथ तकरार के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार काे इनके नियम बदल दिए। अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए उस राज्य की मंजूरी नहीं ली जाएगी, जहां ट्रेन पहुंचनी है। सिर्फ उस राज्य की अनुमति जरूरी है, जहां से ट्रेन रवाना हाेनी है। गृह मंत्रालय के परामर्श से रेलवे ट्रेनाें के संचालन काे मंजूरी देगा। राेज 300 स्पेशल ट्रेनें संचालित करने पर विचार किया जा रहा है।
जिन दुकानों या काम के लिए जिला प्रशासन ने अनुमति दी, उन्हीं को वाहन की भी छूट
परिवाहन विभाग ने वाहनों के किराया तय की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपी है। पटना जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि लोगों को अपने वाहन निकालने की छूट नहीं दी गई। सिर्फ वहीं लोग अपने वाहन निकाल सकते हैं, जिनके काम को जिला प्रशासन ने मंजूरी दी है। जैसे दुकानदार, शिक्षक, डॉक्टर, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी। बिना जरूरी काम के वाहन निकाला तो जुर्माने के साथ वाहन सीज भी किया जा सकता है।



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लाॅकडाउन-4 के दाैरान मिली छुट ताे पटना बाइपास राेड में ट्रकाें का बढ़ा परिचालन।


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