आदेश के 1 वर्ष बीतने के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण
प्रखंड के आदर्श पंचायत भुतहाखार के पहाड़पुर गांव में जिला पदाधिकारी सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा सीओ को दो दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
इस संबंध में वादी ने अब प्रमंडलीय आयुक्त के पास शिकायत दर्ज करायी है। वादी अविनाश कुमार ने बताया कि गांव में अवस्थित खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 937, रकवा 3.08 एकड़ में गैरमजरूआ आम पइन हैं। जिसका ग्रामीण सूरज कुमार, बृजवल्लभ प्रसाद, रामप्रीत यादव एवं अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत अतिक्रमण मुक्त करने के लिए रामप्रीत यादव, ब्रह्मदेव प्रसाद, सिद्धेश्वर प्रसाद, सोना कुमार, सूरज कुमार को नोटिस जारी किया गया है। बीते वर्ष 10 फ़रवरी 2020 को डीएम सह द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी ने सीओ को दो दिनों के अंदर अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया था लेकिन आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है।इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है।
कई बार हो चुकी है झड़प
पहाड़पुर गांव में पैन को भरकर जमीन कब्जा को लेकर पूर्व में भी कई बार झड़प हो चुका है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज की गयी है। स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत है कि सीओ द्वारा उक्त गैरमजरूआ पाइन को भरकर कब्जा करने के मामले में अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नही की जा रही है। ग्रामीण कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
बोले सीओ
सीओ सुरेश प्रसाद ने बताया कि सम्बन्धित स्थल से अतिक्रमण हटा दिया गया था। उन्हें फिर फिर से अतिक्रमण किये जाने की जनकारी मिली है। मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
बचाने का आरोप
परिवादी ने बताया कि बृजवल्लभ प्रसाद सहित कई लोगों के खिलाफ लोक शिकायत निवारण में बाद दायर किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सीओ ने अपने रिपोर्ट में बृजवल्लभ का नाम हटाकर परिवादी को ही अतिक्रमण में नाम जोड़कर रिपोर्ट भेजा है। उन्होंने कहा कि कहा अभी तक अतिक्रमण मामले में कोई कार्रवाई नही करने के कारण प्रमंडलीय आयुक्त के पास सीओ द्वारा नाम छोड़ने का लिखित शिकायत दर्ज करायी गयी है।
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