एके-47, हैंड ग्रेनेड और इंसास की मैगजीन मामले में तय हुए आरोप, अनंत ने इंकार किया; अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी
मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर अवैध हथियारों की बरामदगी वाले दो मामलों में आरोप तय हो गया है। पटना के स्पेशल कोर्ट में आज अनंत सिंह की पेशी हुई, जिस दौरान उनपर लगे आरोपों की उन्हें जानकारी दी गई। हालांकि अनंत सिंह ने इन आरोपों से इंकार कर दिया है। अनंत सिंह पर आईपीसी, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोप तय किये गए हैं। इन मामलों में अनंत सिंह के पैतृक आवास से प्रतिबंधित एके-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और इंसास राइफल की मैगजीन तक बरामद हो चुके हैं।
पटना सिविल कोर्ट में सांसद-विधायक के मामलों के लिए गठित विशेष अदालत में अनंत सिंह की पेशी हुई थी। विशेष अदालत के जज विपुल सिन्हा ने आरोप तय करते हुए अभियोजन पक्ष को आगामी 21 अक्टूबर को अपने गवाह पेश करने का निर्देश दिया है।
दोनों मामलों में क्या है
अनंत सिंह पर पहला मामला बीते साल 2019 में दर्ज हुआ था। 16 अगस्त को बाढ़ के पैतृक आवास पर पुलिस टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें एके-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद करने का दावा किया गया था। इस पुलिस टीम का नेतृत्व तत्कालीन बाढ़ एएसपी लिपि सिंह कर रही थीं। मामले में दोनों पक्षों की ओर से खूब बयानबाजी हुई थी। अनंत सिंह की ओर से इस बरामदगी को उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश करार दिया गया था।
दूसरा मामला साल 2015 का है। पटना के सचिवालय थाने में दर्ज इस मामले के अनुसार अनंत सिंह के सरकारी आवास से इंसास राइफल की मैगजीन और विदेशी बुलेटप्रूफ जैकेट बरामद करने का दावा पुलिस ने किया था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 4 नवंबर 2020 को तय की है।
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