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लोकल हेलमेट पहनने पर एक हजार और बनाने वालों पर हाेगा दाे लाख का जुर्माना

लोकल हेलमेट पहनने पर एक हजार और बनाने वालों पर हाेगा दाे लाख का जुर्माना

अगर आप लोकल हेलमेट पहनकर बाइक चला रहे हैं, तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके लिए एक हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सुरक्षा को देखते हुए हेलमेट को लेकर नया नियम बना रहा है। इसके लागू होने के बाद लोकल हेलमेट पहनकर बाइक चलाने पर प्रतिबंध लग जाएगा। साथ ही लोकल हेलमेट बनाने वालों पर दो लाख का जुर्माना या जेल हो सकती है।

मंत्रालय ने इसपर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद नया नियम लागू किया जाएगा। हेलमेट बनाने वाले कंपनियों को बिक्री से पहले भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के प्रवर्तन विभाग को लोकल हेलमेट की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगाने के लिए जांच की जिम्मेदारी होगी।

हेलमेट न लगाने से राेज 119 माैतें
अधिकारियों के मुताबिक भारत में हर रोज करीब 119 लोगों की मौत हेलमेट न लगाने की वजह से होती है। सड़क हादसे में होने वाली मौत का एक कारण हेलमेट की क्वालिटी है। पटना में 9 लाख से अधिक दोपहिया वाहन हैं। हेलमेट व्यवसाय से जुड़े अरमान का कहना है कि पैसे बचाने के लिए लोग लोकल हेलमेट खरीदते हैं।

सुरक्षा को लेकर हेलमेट की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें वजन, ब्रांड, मजबूती को लेकर एक मानक तय किया जा रहा है, ताकि लाेग बाइक चलाते समय सुरक्षित रहें। -प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

2018 में हेलमेट का वजन 1500 ग्राम था
नए नियम के तहत हेलमेट की क्वालिटी के साथ ही उसके वजन पर भी ध्यान दिया जाएगा। हेलमेट का वजन 1200 ग्राम निर्धारित किया गया है। इससे पहले 2018 में हेलमेट का वजन 1500 ग्राम निर्धारित किया गया था। वजनी हेलमेट पहनने पर रोक लगेगी। इस नियम को भी ताेड़ने पर चालान काटा जाएगा।



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