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हाईकोर्ट के आदेश पर आज से काम पर लौटेेंगे सफाईकर्मी, हड़ताल वैध या अवैध बाद में देखेंगे, पहले ड्यूटी पर जाएं: चीफ जस्टिस

हाईकोर्ट के आदेश पर आज से काम पर लौटेेंगे सफाईकर्मी, हड़ताल वैध या अवैध बाद में देखेंगे, पहले ड्यूटी पर जाएं: चीफ जस्टिस

पटना नगर निगमकर्मियों के बेमियादी हड़ताल पर जाने के मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए तमाम कर्मियों को फौरन हड़ताल खत्म कर ड्यूटी पर जाने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल ने कहा कि हड़ताल कानूनी या गैरकानूनी, यह हम बाद में देखेंगे। पहले पटना शहर को साफ कीजिये। शुक्रवार को चीफ जस्टिस की खण्डपीठ ने ‘दैनिक भास्कर’ में छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे पीआईएल का मामला करार देते हुए सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार व नगर निगम को निर्देश दिया कि निगम कर्मियों के लम्बित वेतन का भुगतान जल्द करें, हड़तालियों से बातचीत कर समस्या का हल निकालें।

कोर्ट ने संज्ञान लेकर इसे फौरन पीआईएल में तब्दील करने का आदेश के साथ निगमकर्मी संघों की समन्वय समिति को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। दोपहर की सुनवाई में निगम कर्मचारी संघ की संयोजक समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह पेश हुए। नगर आयुक्त, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव भी वीसी से जुड़े थे। संयोजक समिति की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि निगमकर्मियों को चार महीने से वेतन नहीं मिला। तब ये नोटिस देकर हड़ताल पर गए। हड़ताल गैरकानूनी नहीं है।



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कोर्ट ने राज्य सरकार व नगर निगम को निर्देश दिया कि निगम कर्मियों के लम्बित वेतन का भुगतान जल्द करें, हड़तालियों से बातचीत कर समस्या का हल निकालें।


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