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बिना रजिस्ट्रेशन और एचएसआरपी के शोरूम से नहीं निकलेगी गाड़ियां, ऐसा करने पर लाइसेंस होगा रद्द

बिना रजिस्ट्रेशन और एचएसआरपी के शोरूम से नहीं निकलेगी गाड़ियां, ऐसा करने पर लाइसेंस होगा रद्द

वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाए बिना उसकी डिलिवरी करना अब डीलरों को महंगा पड़ेगा। परिवहन सचिव ने ऐसे डीलरों का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। इन्हें चेतावनी दी गई है कि किसी भी हालत में शोरूम से बिना एचएसआरपी के वाहन बाहर नहीं आए। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। बता दें कि परिवहन विभाग को शिकायत मिली है कि बड़ी संख्या में वाहन डीलर बिना नंबर प्लेट के ही वाहन की विक्री कर रहे हैं। जिसे देखते हुए ही परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीटीओ मनोज कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत एजेंसी से गाड़ी खरीदते समय ही गाड़ी का पंजीकरण हो रहा है और तत्काल नंबर प्लेट भी लगाया जा रहा है। बिना हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के शोरूम से वाहन बाहर नहीं निकलेंगे।

चलेगा विशेष अभियान| सड़कों पर बिना नम्बर के वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलने विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं वाहन को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन और एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगे वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। डीटीओ ने लोगों से भी अपील की है कि बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलिवरी ना लें । ऐसे वाहन को पुलिस जब्त कर सकती है।

चोरी की घटना पर लगेगी रोक| शो रुम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी सहित अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। यही कारण है कि विभाग ने सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर लगाने का आदेश दिया है। इससे सभी गाड़ियों के नंबर प्लेट में भी एकरूपता होगी। हाई सिक्योरिटी नंबर से वाहन चोरी का खतरा भी कम होगा।

अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई | डीटीओ ने बताया कि नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए डीलर द्वारा आवदेन करने का प्रावधान मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 में है। इसी धारा की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना लगेगा। वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है।



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