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विवि और कॉलेज कर्मियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना लागू, राज्यपाल ने दी मंजूरी, अधिसूचना जारी

विवि और कॉलेज कर्मियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना लागू, राज्यपाल ने दी मंजूरी, अधिसूचना जारी

विश्वविद्यालयों व अंगीभूत कॉलेजों में नई अंशदायी पेंशन योजना लागू कर दी गई। 1 सितंबर 2005 या इसके बाद नियुक्त शिक्षक व कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। कर्मियों के मासिक मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग की 10 फीसदी राशि अंशदान के रूप में काटी जाएगी। इतनी ही राशि नियोक्ता (विश्वविद्यालय) द्वारा दी जाएगी। राज्यपाल फागू चौहान की मंजूरी के बाद शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके पहले शिक्षा विभाग के जरिए राज्य सरकार की भी इस सहमति मिल चुकी है।

इस योजना के तहत पंजीकरण, फंड ट्रांसफर व रेकॉर्ड रख रखाव की प्रक्रिया वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। विश्विद्यालय नई पेंशन योजना से संबंधित पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों को स्वीकार करेंगे।

नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी सेंट्रल रेकॉर्ड किपिंग एजेंसी नई योजना के तहत कर्मियों को नई पेंशन योजना के लिए पंजीकरण, फंड ट्रांसफर व रेकॉर्ड बिल भेजेगी। संस्थान नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी सेंट्रल रेकॉर्ड किपिंग एजेंसी को राशि भुगतान करेगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नई योजना के अधीन संबंधित कर्मियों के सेवाकाल में या सेवानिवृत्त होने पर पीएफआरडीए के प्रावधान लागू होंगे।



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New contributory pension scheme implemented for university and college personnel, Governor gives approval, notification issued


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