आपदा कोष की राशि का अनुपात 75:25 के बदले 90:10 करे केंद्र, 15वें वित्त आयोग को पूरक ज्ञापन भेज बिहार ने रखी मांग
बिहार सरकार ने 15वें वित्त आयोग को एक पूरक ज्ञापन भेजकर केंद्र द्वारा दी जाने वाली आपदा कोष की राशि का अनुपात 75:25 से बदल कर उत्तर-पूर्व के राज्यों की तरह 90:10 करने की मांग की है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सालोंभर बाढ़, सूखा व अन्य आपदाओं से जूझते रहने के कारण बिहार को हर साल अपने खजाने से काफी बड़ी राशि राहत एवं बचाव पर खर्च करनी पड़ती है। इसके साथ ही आपदा राहत कोष की राशि के मदवार वर्गीकरण को भी समाप्त करने की मांग की गई है, ताकि राज्य अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर उसे खर्च कर सके।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 में आपदा राहत कोष में 1,888 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें केद्रांश 1,416 करोड़ और बिहार का अंशदान 472 करोड़ है। अगर केंद्र इस अनुपात को 75:25 से बदल कर 90:10 कर देता है तो बिहार को राज्यांश मद में केवल 188 करोड़ ही देना होगा।
राज्य सरकार को वर्ष 2019-20 में आपदा राहत पर 3,528 करोड़ तथा वर्ष 2017-18 में 3,469 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा था्र जबकि इसकी तुलना में वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र से बिहार को काफी कम राशि मिली थी। इससे राज्य सरकार को अपने बजट से बहुत बड़ी राशि खर्च करनी पड़ी थी।
आपदा राहत राशि का वर्गीकरण समाप्त हो
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूरक ज्ञापन में आपदा राहत कोष की राशि के विभिन्न मदों में वर्गीकरण किए जाने को समाप्त करने भी मांग की गई है। मसलन, कुल राशि का राहत मद में मात्र 40% और आधारभूत संरचना के पुनर्निमाण आदि पर 30% खर्च करने की बाध्यता हटाने से राज्य अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर राशि खर्च कर पाएगा।
उन्होंने बताया कि ज्ञापन में अनुग्रह अनुदान के तौर पर पीड़ितों को दिए जाने वाले 6-6 हजार रुपए में राहत कोष से मात्र 25% तथा राहत शिविरों में रहने वालों को ही अनुदान की राशि देने की बाध्यता हटाने, मछली उत्पादकों को हुए नुकसान की भरपाई का प्रावधान करने, क्षतिग्रस्त कच्चे-पक्के मकानों के ध्वस्त होने पर प्रतिपूर्ति मद में 95,100 तथा क्षतिग्रस्त होने पर महज 5,200 रुपए के प्रावधान को भी बढ़ाने की मांग की गई है।
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