ग्रामीण क्षेत्रों में आज से सुबह 10 से चार बजे तक खुलेंगी कपड़े और रेडीमेड की दुकानें
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहत की खबर है। सोमवार से सभी प्रखंड मुख्यालय, नगर निकाय एवं सभी कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें में जिसमें कपड़ा और रेडीमेड की दुकानें शामिल है। उसे सुबह 10 बजे से 4 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है।
सभी प्रखंड मुख्यालय अभी रेड जोन में रहेंगे, वहां सिर्फ आवश्यक सामान की ही दुकानें खुल सकेंगी। जिला मुख्यालयों की तरह वहां लॉकडाउन-4 में दी गई छूट नहीं मिल सकेगी। इस संबंध में सरकार के गृह विभाग के आदेशानुसार डीएम राहुल कुमार ने निर्देश जारी किया है। डीएम ने लॉकडाउन-3 में मिली छूट में भी ढिलाई दी है।
लॉकडाउन-3 में जिला मुख्यालय में जहां आवश्यक वस्तुओं को छोड़ कर अन्य दुकानों को दो शिफ्टों में दुकानों के संचालन की अनुमति दी थी। वहीं लॉकडाउन-4 में जिला मुख्यालय में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। दुकानों में हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं सरकारी और गैर व्यवसायिक कार्यालयों में कर्मचारियों की अल्टरनेट डे के आधार पर 33 फीसद उपस्थिति की गाइडलाइन अभी जारी रहेगी। इस दौरान जिला के अंदर और अंतर जिला में बसों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
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