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बेवजह घर से निकले तो केस, 3 साल जेल; गुंडा रजिस्टर में दर्ज होगा नाम, 24 घंटे में चार्जशीट

बेवजह घर से निकले तो केस, 3 साल जेल; गुंडा रजिस्टर में दर्ज होगा नाम, 24 घंटे में चार्जशीट

लाॅकडाउन के दाैरान मटरगश्ती करने वालों के साथ अब बेहद सख्ती होगी। बिना उचित कारण के घरों से बाहर घूमते पकड़े गए लोगों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के अलावा नेशनल डिजास्टर एक्ट और महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस 24 घंटे में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगी। तत्काल जमानत मिल जाएगी। लाॅकडाउन खत्म होने पर इन मामलों का एक माह में कोर्ट में स्पीडी ट्रायल होगा। इस एक्ट के तहत 3 साल की जेल का प्रावधान है। शनिवार की देर रात डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी जिलों के एसपी को ऐसा करने के लिए कहा।
बकाैल डीजीपी, ‘ऐसे मामलों में दोषियों को तीन साल तक के जेल की सजा का प्रावधान है। इसमें पुलिस की गवाही होती है।’ डीजीपी, वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों व रेंज के आला पुलिस अफसरों से मुखातिब थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मटरगश्ती करने या बहाना बना कर घर से निकलने वालों के नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज होगा। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी ने अपने यहां साइबर सेल को एक्टिव करने को कहा। सांप्रदायिक साैहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट या अन्य आपत्तिजनक मैसेज-वीडियो डालने वालों को जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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Unnecessarily released from home, case, 3 years in jail; Name will be recorded in Gunda register, charge sheet in 24 hours


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