बेवजह घर से निकले तो केस, 3 साल जेल; गुंडा रजिस्टर में दर्ज होगा नाम, 24 घंटे में चार्जशीट
11 April, 2020
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बकाैल डीजीपी, ‘ऐसे मामलों में दोषियों को तीन साल तक के जेल की सजा का प्रावधान है। इसमें पुलिस की गवाही होती है।’ डीजीपी, वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों व रेंज के आला पुलिस अफसरों से मुखातिब थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मटरगश्ती करने या बहाना बना कर घर से निकलने वालों के नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज होगा। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी ने अपने यहां साइबर सेल को एक्टिव करने को कहा। सांप्रदायिक साैहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट या अन्य आपत्तिजनक मैसेज-वीडियो डालने वालों को जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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