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मेघालय हाई कोर्टः युवा प्रेमी जोड़े के बीच प्रेम को पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमला नहीं माना जा सकता

मेघालय हाई कोर्टः युवा प्रेमी जोड़े के बीच प्रेम को पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमला नहीं माना जा सकता

अदालत नाबालिग आरोपी और उसकी प्रेमिका की मां द्वारा मामले को रद्द करने के लिए दायर एक पारस्परिक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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