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सुप्रीम कोर्ट: सुपरटेक को लगाई फटकार, ट्विन टावर में घर खरीदने वालों को 28 फरवरी तक रकम लौटाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट: सुपरटेक को लगाई फटकार, ट्विन टावर में घर खरीदने वालों को 28 फरवरी तक रकम लौटाने का निर्देश

न्यायालय ने कहा कि बकाया आवासीय ऋण वाले मामलों में कंपनी को 31 मार्च तक कर्ज निपटाना होगा और इससे जुड़े वित्तीय संस्थानों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेकर 10 अप्रैल 2022 तक जमा करना होगा।

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