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सुप्रीम कोर्ट: अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा- पोक्सो के तहत अपराध के लिए 'स्किन टू स्किन' संपर्क जरूरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट: अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा- पोक्सो के तहत अपराध के लिए 'स्किन टू स्किन' संपर्क जरूरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के विवादास्पद फैसले में एक आरोपी को बरी करने के खिलाफ अटॉर्नी जनरल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई शुरू की।

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