Popular Posts

मुआवजा: ट्रेन लेट होने की वजह से छूटी फ्लाइट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यात्री को 35000 रुपये देगा रेलवे

मुआवजा: ट्रेन लेट होने की वजह से छूटी फ्लाइट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यात्री को 35000 रुपये देगा रेलवे

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि रेलवे अपनी ट्रेन के देरी से आने के कारणों का सबूत नहीं देती और यह साबित नहीं करती कि देरी उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से हुई है, तो मुआवजे का भुगतान करना होगा। 

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://www.amarujala.com/india-news/supreme-court-order-railways-will-have-to-pay-compensation-if-the-train-is-late-unnecessarily?utm_source=rssfeed&utm_medium=Referral&utm_campaign=rssfeed
http://ifttt.com/images/no_image_card.png

0 Response to "मुआवजा: ट्रेन लेट होने की वजह से छूटी फ्लाइट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यात्री को 35000 रुपये देगा रेलवे"

Post a Comment