शिक्षा सेवा के अधिकारी के लिए बीएड जरूरी नहीं, बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन
26 August, 2020
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बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासनिक) के अधिकारियों को अब बीएड (बैचलर इन एजुकेशन) कोर्स पूरा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में इसके लिए आवश्यक संशोधन कर दिया गया। शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी। संशोधन के बाद अब यह बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कही जाएगी।
इसके पहले बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में बीएड की अनिवार्यता थी। तब अधिकारियों को 2 साल के परिवीक्षा अवधि में विभिन्न प्रशिक्षण के साथ ही बीएड करना अनिवार्य था। बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए बिहार शिक्षक शिक्षा सेवा (प्रशासनिक) संध के अध्यक्ष विनोदानंद झा व महासचिव अमित कुमार ने सरकार को धन्यवाद दिया है।
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