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ब्रजेश ने बच्चियों के कल्याण के लिए मिली करोड़ों की राशि को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया

ब्रजेश ने बच्चियों के कल्याण के लिए मिली करोड़ों की राशि को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया

प्रवर्तन निदेशालय ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के संचालक ब्रजेश ठाकुर व अन्य के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। ईडी ने बुधवार को पटना की विशेष अदालत में बृजेश ठाकुर व उसके परिवार के सदस्यों व अन्य के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दायर की है। यह चार्जशीट ब्रजेश ठाकुर व उसके परिवार के सदस्यों की जब्त की गई करीब 8.3 करोड रुपए की चल अचल संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व और पीएमएलए के तहत सजा दिलाने के लिए दायर की गई है।

ईडी ने मुजफ्फरपुर महिला पुलिस स्टेशन और पटना सीबीआई द्वारा इस मामले में दर्ज दो एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। ईडी ने जांच में पाया कि ब्रजेश की एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति द्वारा मुजफ्फरपुर में संचालित बालिका गृह के नाम पर सरकार व दूसरी एजेंसियों से प्राप्त फंड का इस्तेमाल अवैध तरीके से अपनी संपत्ति बनाने के लिए किया गया।

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मुजफ्फरपुर में संचालित बालिका गृह कांड में भी भारी अनियमितता पाई गई। जांच में यह बात भी आई कि वहां रह रही लड़कियों के साथ हिंसा और शारीरिक शोषण किया जा रहा था। बच्चियों के कल्याण के नाम पर लिए जा रहे फंड का इस्तेमाल अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए किया जा रहा था।



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Brajesh used crores of rupees as personal property for the welfare of the girl child


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