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आज नप के उप-मुख्य पार्षद का चुनाव, 144 धारा लागू

आज नप के उप-मुख्य पार्षद का चुनाव, 144 धारा लागू

गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय के सभाकक्ष में फारबिसगंज नगर परिषद के उप-मुख्य पार्षद के रिक्त पद पर होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बावत एसडीओ सह - चुनाव निर्वाची पदाधिकारी डॉ. योगेश कुमार सागर ने बताया कि गुरुवार को होने वाले नगर परिषद के उप - मुख्य पार्षद के उप - चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनाव के मद्देनजर जगह - जगह बैरिकेडिंग किया गया है।

शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव को लेकर मतदान स्थल के आसपास धारा 144 लगाया गया है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कोविड - 19 के मद्देनजर निर्वाचन प्रक्रिया के दरम्यान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग एवं सेनिटाइजर का इस्तेमाल का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर रोक लगाया गया है।

एसडीओ ने बताया कि जिला पदाधिकारी सह - निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं निर्वाचन नियमावली तथा बिहार नगरपालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियामावली 2010 के अधीन उक्त पद पर निर्वाचन कराने का निर्देश पारित किया गया। जिसमें प्रेक्षक के रूप में अपर समाहर्ता अनिल कुमार ठाकुर मौजूद रहेंगे।

साथ ही अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित चुनाव क्षेत्र में 144 धारा लगाते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा समुचित पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा। बतादें कि फारबिसगंज नगर परिषद में उप - मुख्य पार्षद मोती खान के खिलाफ कुछ पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था 25 जुलाई नप में वोटिंग भी हुई थी। जिसमें 25 पार्षदों ने भाग लिया था। 8 पार्षदों ने मोती खान के पक्ष में वोटिंग किया था। जबकि 15 पार्षद विरोध में अपना मत डाला था।



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