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बिहार में 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कराने पर टैक्स में मिलेगी रियायत

बिहार में 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कराने पर टैक्स में मिलेगी रियायत

राज्य में 15 वर्ष पुराने और बेकार वाहनों को सरकार टैक्स में रियायत देगी। निबंधन रद्द कराने पर वाहन मालिकों को कर माफी/अर्थदंड में रियायत दी जाएगी। दरअसल निबंधित वाहनों में काफी संख्या में ऐसे वाहन हैं, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, कबाड़ हो गये हैं और अब परिचालन योग्य नहीं है। पर निबंधन रद्द कराये जाने संबंधी नियमों की जानकारी नहीं होने की वजह से वो टैक्स डिफॉल्टर/निबंधित वाहनों की सूची में शामिल हो जाते हैं। इससे पुरानी गाड़ी के टैक्स डिफॉल्ट में लगाए गए सर्टिफिकेट केस से भी निजात मिलेगी।

वैसे वाहनों को बकाये कर एवं अर्थदंड में राहत देते हुए एकमुश्त आंशिक कर प्राप्त कर सर्वक्षमा दिया जाएगा। इसके पीछे सरकार का मकसद यह भी पता करना है कि सड़क पर चल रहे वाहनों की असल संख्या क्या है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि इसके लिये वाहन मालिक निबंधन प्राधिकार को यह शपथ पत्र देगा कि वाहन चोरी का नहीं है, कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है और किसी न्यायालय के किसी वाद में वांछित नहीं है।



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Bihar will get tax concession on cancellation of registration of 15 year old vehicles


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