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बिहार के बाहर फंसे लोगों को लाने के लिए मिलेगा वाहन पास, अन्य का विकल्प फिर जोड़ा

बिहार के बाहर फंसे लोगों को लाने के लिए मिलेगा वाहन पास, अन्य का विकल्प फिर जोड़ा

लॉकडाउन 4.0 में दूसरे राज्य में फंसे बिहारी छात्र, पर्यटक और अन्य व्यक्ति को लाने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति दी है। सरकार ने निजी पास के आवेदन में अन्य कारण को शामिल कर दिया है। अब दूसरे प्रदेश में फंसे परिजनों को लाने के लिए निजी वाहन पास का ऑनलाइन आवेदन जिला प्रशासन की वेबसाइट पर कर सकते हैं।

राज्य सरकार ने लॉकडाउन 3 में निजी वाहन पास के लिए ऑनलाइन आवेदन से अन्य कारण को हटा दिया था। दूसरे राज्य में फंसे व्यक्ति को लाने के लिए निजी वाहन पास जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। सिर्फ मौत या इलाज के लिए ही दूसरे जिल में जाने के लिए निजी वाहन पास जारी किया जा रहा था।
जिला में रहने वाले लोगों को मौत या इलाज के लिए ही निजी वाहन पास मिलेगा लेकिन अंतर जिला में पूर्व से फंसे दूसरे जिले के व्यक्ति को लाने के लिए निजी वाहन पास मिलेगा। अंतरराज्यीय निजी वाहन पास राज्य के बाहर फंसे हुए छात्र, पर्यटक सहित अन्य व्यक्ति को लाने के लिए जारी किया जाएगा। लॉकडाउन 4.0 में छूट देने पर अभी कोई नया फैसला नहीं लिया गया है।
पटना जिला प्रशासन के पास ऑनलाइन जमा करें आवेदन
पटना जिला प्रशासन के वेबसाइट patna.nic.in पर जाकर सर्च में पास लिखना है। इसमें कोविड-19 वाहन ई-पास आएगा। यहां क्लिक करने पर कोविड-19 आपदा के लिए ई-पास निर्गमन पर क्लिक करनी है। इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसको भरने के साथ साक्ष्य को अपलोड करना है।



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अंतरराज्यीय निजी वाहन पास राज्य के बाहर फंसे हुए छात्र, पर्यटक सहित अन्य व्यक्ति को लाने के लिए जारी किया जाएगा।


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