बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम में संशोधन, 30 दिन की जगह अब 9 दिन में ही बन जाएगा राशन कार्ड
22 April, 2020
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राज्य सरकार ने कोरोना संकट का देखते हुए राशन कार्ड बनाने की अवधि को 30 से घटाकर नौ कार्य दिवस कर दी है। यह व्यवस्था कोरोना की विशेष परिस्थिति को देखते हुए जीविका के माध्यम से आने वाले आवेदनों के आधार पर की है। जीविका के माध्यम से कार्ड बनाने के लिए आए आवेदनों का अब नौ कार्य दिवस में निपटाना होगा। बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की। नई समय सीमा के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी को नए राशन कार्ड के लिए आने वाले आवेदनों की जांच दो कार्य दिवस में करना होगा। दो दिनों में आवेदनों की जांच कर इसे आगे की कार्रवाई के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारियों के लिए राशन कार्ड जारी करने की समय सीमा 7 कार्य दिवस कर दी गई है।
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