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पटना हाईकोर्ट का निर्देश, सभी अदालतों में 17 मई तक वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई

पटना हाईकोर्ट का निर्देश, सभी अदालतों में 17 मई तक वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई

पटना हाईकोर्ट के तीन जजों के फुल बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश में गुरुवार को यह तय किया कि हाईकोर्ट व राज्य की निचली अदालतों में 17 मई तक वर्चुअल कोर्ट के जरिए ही सुनवाई होगी; वह भी केवल आपात व बेहद जरूरी मामलों की ही।
कोर्ट ने कहा कि मौजूदा लॉकडाउन भले 3 मई तक का हो लेकिन बिहार व इसकी राजधानी पटना के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के कारण जो रेड व ओरेंज जोन बनने की खबर है, उसके मद्देनजर 17 मई तक वर्चुअल कोर्ट जरूरी है।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह व न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की पूर्ण पीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन के स्वतः संज्ञान लेने पर दायर हुए एक पीआईएल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह जनहित में नागरिकों के खिलाफ कोई ऐसी बेवजह कार्यवाही नहीं करे, जिसके लिए किसी नागरिक को कोर्ट में आने की जरूरत न पड़े।



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Patna High Court directive, hearing by video conferencing till May 17 in all courts


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